नांदसी के एक बूथ पर 2 मई को पुनर्मतदान को देखते हुए धारा 144 लागू

नांदसी के एक बूथ पर 2 मई को पुनर्मतदान को देखते हुए धारा 144 लागू

केकड़ी जिला मजिस्ट्रेट श्वेता चौहान ने धारा 144 प्रभावी करते हुये मतदान केन्द्र पर चुनाव शांतिपूर्वक स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया है।

 अजमेर। राजस्थान में अजमेर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 के लिये चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मसूदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नांदसी के एक बूथ पर दो मई को पुनर्मतदान को देखते हुये क्षेत्र में धारा 144 लागू की गयी है। केकड़ी जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को यह आदेश जारी किये।

चुनाव आयोग द्वारा अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (13) के विधानसभा क्षेत्र मसूदा के मतदान केन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमरा नं 1 नांदसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी पर 26 अप्रैल को हुये मतदान को शून्य घोषित करके पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। पुनर्मतदान के लिये दो मई को प्रात: सात बजे से सायं पांच बजे तक समय निश्चित किया गया है। इस बूथ पर 753 मतदाता बताये जा रहे हैं।

केकड़ी जिला मजिस्ट्रेट श्वेता चौहान ने धारा 144 प्रभावी करते हुये मतदान केन्द्र पर चुनाव शांतिपूर्वक स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया है। ताकि मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल को मतदान के बाद मतदान रेकॉर्ड रजिस्टर खोने की सूचना को केन्द्रीय निर्वाचन विभाग ने गम्भीरता से लेते हुये पुन: मतदान के आदेश दिये हैं।

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