सीआईडी सीबी ने किरोड़ी और बेनीवाल को माना दोषी
पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर को चालान पेश करने के आदेश दिए हैं
बांदीकुई में रेलवे ट्रैक रोकने, राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर लेवा हमला करने के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी में तैनात पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा समेत 28 लोगों को दोषी मानकर पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर को चालान पेश करने के आदेश दिए हैं।
जयपुर। बांदीकुई में रेलवे ट्रैक रोकने, राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर लेवा हमला करने के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी में तैनात पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा समेत 28 लोगों को दोषी मानकर पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर को चालान पेश करने के आदेश दिए हैं। केस में जांच अधिकारी को धारा 147, 148, 149, 332, 353, 336 आईपीसी और 3 पीडीपीपी एक्ट में चालान पेश कर 15 दिनों में रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी।
तीन साल बाद चालान होगा पेश
दौसा कोतवाली के थानाप्रभारी रहे गणपतराम ने 15 मई, 2019 को रिपोर्ट दी कि 13 मई को संत सुन्दर दास स्मारक के पास खाली मैदान पर डॉ. किरोड़ी लाल मीना सांसद राज्यसभा ने थानागाजी अलवर में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना के संबंध में विरोध सभा की थी। यहां पर उन्होंने जाब्ते के साथ ड्यूटी की। यहां सभा समाप्त होने के बाद तीन बजे किरोड़ी मीना, हनुमान बेनीवाल, विधायक गोपीचंद करीब 1500 लोगों के साथ जुलूस बनाकर दौसा शहर की ओर रवाना हुए। इस दौरान इन्होंने रेलवे ट्रैक पर सभा की और अचानक बांदीकुई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। जब इन्हें ट्रैक खाली करने के लिए कहा तो पुलिस पर पथराव कर दिया। जिससे पुलिस के हथियार टूट गए और 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस संबंध में 71 लोगों को नामजद किया गया और 600-700 लोगों को अन्य में रखा गया।
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