राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई के आदेश

विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया

राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई के आदेश

स़ुप्रीम कोर्ट ने 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों में शामिल उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया।

नई दिल्ली। स़ुप्रीम कोर्ट ने 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों में शामिल उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा माफ करने की तमिलनाडु मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा फैसला लेने में देरी और दोषी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित तथ्यों पर गौर करते हुए रिहाई करने का फैसला लिया। पेरारिवलन फिलहाल जमानत पर है। शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय पीठ ने उसकी एक याचिका पर अपना आदेश पारित किया।

वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक आत्मघाती विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ पेरारिवलन को भी गिरफ्तार किया गया था। तब वह 19 वर्ष का था। अदालती सुनवाई के बाद में उसे मृत्युदंड का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने दोषी व्यक्ति की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के आधार पर सजा आजीवन कारावास में बदल दी थी। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सातों दोषियों की  रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था।

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