आलू के 3 रुपए ज्यादा लेने पर लगा जुर्माना
आयोग ने यह आदेश परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए
जिला उपभोक्ता आयोग ने आलू की कीमत से 3 रुपए ज्यादा लेने पर रिलायंस रिटेल लिमिटेड पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह आदेश नंदकिशोर की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने आलू की कीमत से 3 रुपए ज्यादा लेने पर रिलायंस रिटेल लिमिटेड पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह आदेश नंदकिशोर की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि रिलायंस रिटेल ने आलू की कीमत 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम तय की थी और विज्ञापन में उसका उल्लेख भी किया था। परिवाद में कहा गया कि उसने 2.120 किलोग्राम आलू खरीदे, लेकिन रिलायंस ने तय कीमत के बजाए 21.20 रुपए वसूल लिए। परिवादी की ओर से कहा गया कि विक्रेता ने 18.02 रुपए के बजाए अधिक रुपए लिए।
आयोग की ओर से नोटिस भेजने के बावजूद भी रिलायंस की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर आयोग ने माना कि विक्रेता ने उपभोक्ता से 3.18 रुपए अधिक वसूल किए हैं। वहीं आयोग ने विक्रेता को कहा है कि वह अधिक वसूली राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाए और मानसिक वेदना व परिवाद व्यय के तौर पर छह हजार रुपए एक माह में अदा करे।
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