सीएम गहलोत ने दी सौगात: मसालों की खेती के लिए किसानों को 11 लाख का अनुदान, अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के लिए 22.76 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों के सृजन को दी स्वीकृति

सीएम गहलोत ने दी सौगात: मसालों की खेती के लिए किसानों को 11 लाख का अनुदान, अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के लिए 22.76 करोड़ की मंजूरी

स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति

जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन कल्याण के लिए मंगवार को कई अहम फैसले लिए है। बिंदूवार बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मसाला बगीचा स्थापना के लिए क्षेत्र विस्तार के लिए 11 लाख रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह अनुदान राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में मसाला फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई इस योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों में न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है वर्ष 2022-23 की कृषि बजट घोषणा संख्या 133 के क्रियान्वयन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के लिए 22.76 करोड़ की मंजूरी
 गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान की स्थापना के  लिए 22.76 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 के बिंदु संख्या 14 की अनुपालना में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के निर्माण में सिविल कार्य की मद में 13.13 करोड़ व उपकरण खरीद के लिए 9.63 करोड़ के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि बजट भाषण 2022-23 में 250 करोड़ की लागत से जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में नए मेडिकल संस्थान खोलने की घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों के सृजन को दी स्वीकृति
 गहलोत ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संस्थान का संचालन जयपुर के दौलतपुरा (जमवारामगढ़) में होगा। इससे प्रदेश के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने  सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे राज्य में नागरिक सुरक्षा की टीम और मजबूत हो जाएगी। संस्थान में सृजित पदों में निदेशक, उप निदेशक, चिकित्सा अधिकारी, सहायक नियंत्रक, पुस्तकालय सहायक, स्टोर कीपर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और स्टेनो के एक-एक पद है। साथ ही सहायक निदेशक के चार पद, नागरिक सुरक्षा अनुदेशक के दो पद, वरिष्ठ प्रदर्शक के दो पद, कनिष्ठ प्रदर्शक के सात पद, पैरामेडिकल स्टाफ के दो पद, वरिष्ठ सहायक के दो पद, कनिष्ठ सहायक के तीन पद, वाहन चालक के पांच पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5 पद सृजित किए गए हैं।

स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति
 गहलोत ने स्वयं सेवीसंस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। वर्तमान में स्वैच्छिक संस्थानों के लिए सहायता अनुदान नियम 1972 प्रभावी है। इनमें समय-समय पर हुए संशोधनों के बावजूद मूल अनुदान नियम अपरिवर्तित रहे। इस कारण इनका सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित था। स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान हेतु पंजीकरण एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था। विशेष योग्यजन महाविद्यालय दिशा-निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित पुनर्वास गृहों, मानसिक विमंदित गृह, विशेष योग्यजन आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कुष्ठ गृह के लिए अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। साथ ही सहायता अनुदान नियम 1972 एवं इसके तहत समय-समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों का अधिक्रमण कर नवीन एकीकृत दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी गई है।


 

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