दिल्ली हाईकोर्ट से रोहित जोशी को नहीं मिली राहत
जोशी की याचिका पर सुनवाई दो माह के लिए स्थगित कर दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने केबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की याचिका पर सुनवाई दो माह के लिए स्थगित कर दी है। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं देने के चलते रोहित को किसी तरह की राहत नहीं मिली है।
जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की याचिका पर सुनवाई दो माह के लिए स्थगित कर दी है। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं देने के चलते रोहित को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। याचिका में रोहित जोशी ने आपसी सहमति से संबंध बनाने की बात कहकर युवती पर हनीट्रेप का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और उसे गिरफ्तारी से भी राहत दी जाए। सुनवाई के दौरान रोहित के अधिवक्ता ने कहा कि वह अग्रिम जमानत याचिका भी पेश करना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत का उनका कानूनी अधिकार है और कोर्ट उस पर कोई रोक नहीं लगा रही है।
रोहित ने रेप का आरोप लगाने वाली युवती पर हनी ट्रैप मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित युवती ने रोहिश जोशी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर में डेरा डाल दिया था। दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा तक रोहित जोशी को 18 मई को पेश होने को कहा था, लेकिन रोहित जोशी पेश नहीं हुआ।
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