किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

अदालत ने 10,000 रुपए का लगाया जुमार्ना

किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

शहर की एक पोक्सो क्रम दो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

कोटा ।  शहर की एक  पोक्सो क्रम दो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 10,000 का जुमार्ना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कच्छवाह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 28 जून 2018 को इटावा पुलिस थाने में आरोपी आफात अंसारी निवासी गम्हरिया थाना रमन्ना जिला गढ़वा झारखंड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 25 जून 2018 को उसका पति बाहर गांव मे मजदूरी करने गया था , वह गांव में ही मजदूरी करने गई थी । मजदूरी करने के बाद शाम 5:00 बजे घर लौटी तो उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं मिली थी, पड़ोसियों से पता किया तथा नदी के रास्ते पर भी उसे जगह - जगह तलाश किया ,लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।  मामले में पुलिस ने धारा 363 ,366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया और किशोरी की तलाश में जुट गई ।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने किशोरी को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। किशोरी के मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पोक्सो की धारा जोड़ दी तथा अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश कर दिया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 11 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और रुपए 10,000 का जुमार्ना भी लगाया है ।

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