नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

70000 रुपए का जुमार्ना

नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

शहर की एक पोक्सो अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला - फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए शनिवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।

कोटा। शहर की एक पोक्सो अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला - फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए शनिवार  को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।  अदालत ने आरोपी पर रुपए 70  हजार का जुमार्ना भी लगाया ।

आरोपी तूफान सिंह पुत्र नंदा भील ठाकुर उम्र 22 साल निवासी राम भालती जिला झालावाड़ पीड़िता के घर पर चालक का कार्य करता था जो कि पीड़िता को स्कूल ले जाने और लाने का कार्य करता था । आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था इस मामले में परिजनों ने रामगंजमंडी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी । विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कछवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 9 मार्च 2018 को रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसकी  15 वर्षीय पुत्री को तूफान सिंह बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया, उसको तलाश किया लेकिन कहीं अता पता नहीं लगा।  इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 , 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया ।  अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के गांव से दस्तयाब किया।  पूछताछ में सामने आया आरोपी पीड़िता को रामगंजमंडी से घाटोली ले गया फिर सांगोद ,भीलवाड़ा ,कैथून गया वहां से अपने गांव ले गया जहां  दुष्कर्म किया।

 पुलिस ने पीड़िता की  मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म  पर पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया । आरोपी वर्तमान में बूंदी जेल में रह रहा है ।  अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही आरोपी पर 70000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।

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