फर्जी मार्कशीट मामले में बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल
फर्जी मार्कशीट पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के आरोप में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।
उदयपुर। जिले की एक अदालत ने फर्जी मार्कशीट पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के आरोप में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। सराड़ा की निचली अदालत ने इस मामले में मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मीणा ने इस मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।
विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी सरपंच पद का चुनाव लड़ाया और वह सरपंच चुनी गई थी। शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की पांचवी कक्षा की फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच करने पर मार्कशीट फर्जी मिली। फर्जी मार्कशीट का मामला अदालत में आया और यह सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने विधायक अमृतलाल मीणा को मामले में स्थानीय अदालत में सरेंडर करने के आदेश दिए। इसके बाद मीणा ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
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