ग्रेटर निगम आयुक्त से मारपीट और अभद्रता मामला, निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को दी जमानत
जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त के साथ मारपीट और अभद्रता से जुड़े मामले में पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर मंगलवार को शहर की निचली अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने आरोपी सौम्या गुर्जर को अपनी अभिरक्षा में लेकर जमानत पर रिहा कर दिया।
जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त के साथ मारपीट और अभद्रता से जुड़े मामले में पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर मंगलवार को शहर की निचली अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने आरोपी सौम्या गुर्जर को अपनी अभिरक्षा में लेकर जमानत पर रिहा कर दिया। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में अनुसंधान पूरा होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। इसके अलावा उसका बच्चा काफी छोटा है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इस पर कोर्ट ने आरोपी सौम्या गुर्जर को जमानत पर रिहा कर दिया।
गौरतलब है कि जयपुर ग्रेटर निगम मुख्यालय में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से मारपीट और प्रताड़ना को लेकर आयुक्त ने गत दिनों शहर के ज्योति नगर थाना पुलिस में सौम्या गुर्जर व 4 पार्षदों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए कोर्ट ने गत 1 जुलाई को चारों पार्षद पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के वारंट जारी करते हुए सौम्या को 15 दिन का समय दिया था।
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