कार्य में बाधा डालने पर रेल प्रशासन सहित अन्य विभागों को चेतावनी

नवज्योति में प्रकाशित खबर पर लिया उप जिला मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान

कार्य में बाधा डालने पर रेल प्रशासन सहित अन्य विभागों को चेतावनी

शहर के वार्ड-40 में पीडब्लूडी की ओर से बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य रेल प्रशासन की ओर से रुकवाने के मामले में 29 मई को दैनिक नवज्योति में ‘राज्य सरकार ने दी सड़ क की सौगात, रेल प्रशासन बना बाधा’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर उप जिला मजिस्ट्रे नीरज कुमार मीना ने धारा 133 सीआपीसी में रेलवे व नगर पालिका के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है।

बांदीकुई। शहर के वार्ड-40 में पीडब्लूडी की ओर से बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य रेल प्रशासन की ओर से रुकवाने के मामले में 29 मई को दैनिक नवज्योति में ‘राज्य सरकार ने दी सड़ क की सौगात, रेल प्रशासन बना बाधा’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर उप जिला मजिस्ट्रे नीरज कुमार मीना ने धारा 133 सीआपीसी में रेलवे व नगर पालिका के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। मीना ने शुक्रवार रेल महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जगतपुरा, मंडल रेल प्रबंधक जयपुर, सहायक मंडल अभियंता बांदीकुई, आईओडब्लू रेलवे बांदीकुई, अधिशाषी अभियंता पीडब्लूडी सिकंदरा दौसा व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बांदीकुई के नाम अलग-अलग नोटिस जारी कर कार्य में व्यवधान नहीं डालने व 15 दिवस में सड़क व नाली निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में 29 मई को दैनिक नव ज्योति में प्रकाशित समाचार का हवाला दिया गया है।

नोटिस में कहा है कि वार्ड 40 स्थित आम गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 142 ,जो नारायणपुरा को जोड़ता है। जिस पर पूर्व में सीसी रोड व पानी निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। जिसे अप्रार्थी नम्बर एक लगायत 4 द्वारा अपने निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा अप्रार्थी नम्बर 5 ने पुन:निर्माण का हवाला देकर रोड व नालियों को खोद दिया था। जिसके चलते वर्तमान में इस रास्ते में गंदा पानी भरा होने से स्थानीय निवासियों का जीना दुर्भर होने के साथ साथ उनके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। नोटिस में कहा है कि पीडब्लूडी की ओर से उक्त रास्ते के पुन: निर्माण करने पर पीडब्लूडी के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा व्यवधान डालकर न्यूसेंस कारित किया जा रहा है तथा अप्रार्थी 6 अधिशाषी अधिकारी की ओर से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करने से आमरास्ते में दुर्गंध युक्त पानी भरा है। जिससे आमजन में मौसमी बिमारी फैलने की संभावना है। उपजिला मेजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में आदेश दिए है कि तत्काल आमरास्ते की भूमि खसरा नम्बर 142 गैर मुमकीन रास्ता बांदीकुई जागीर वार्ड नम्बर 40 मे सड़क निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान व पब्लिक न्यूसेंस कारित नहीं करें। अन्यथा 188 आईपीसी के तहत आपके विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 15 दिवस में रास्ता व नाली निर्माण करने के निर्देश दिए है। आगामी तारीख पेशी 20 जून तय की गई है।

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