तीन वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की कठोर सजा

31000 रुपए का जुमार्ना

तीन वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की कठोर सजा

शहर की पोक्सो एक अदालत ने बुधवार को 3 साल की मासूम बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 31000 का जुमार्ना भी लगाया है ।

कोटा । शहर की पोक्सो एक अदालत ने बुधवार को  3 साल की मासूम बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 31000 का जुमार्ना भी लगाया है ।

 विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 मई 2019 को पुलिस थाना उद्योग नगर में पीड़िता के परिजनों ने आरोपी प्रकाश भील पुत्र रतन लाल निवासी उम्मेदगंज थाना उद्योग नगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी । जिसमें बताया गया कि 15 मई को उसकी साढ़े 3 साल की पुत्री दोपहर 2:30 बजे घर के बाहर खेल रही थी । उसकी मां और वह स्वयं घर के अंदर कमरे में बैठे हुए थे । उसी समय गांव का रहने वाला प्रकाश भील उसकी पुत्री को उठा कर पड़ोसी देवी संतरे के घर ले गया। जहां उसने मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ की । बालिका जोर - जोर से रोने लगी। बालिका की रोने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़कर पहुंची तथा वह स्वयं भी पहुंच गया ।  प्रकाश भील के चंगुल से बालिका को छुड़ाया और मुकदमा दर्ज कराया । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 354 ए तथा 342 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया ।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया था । न्यायाधीश ने ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश ने आरोपी प्रकाश भील को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास तथा 31000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है ।

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