मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटें, छात्रों की जान से खेल रहा एमसीसी और केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजो में सीटे खाली होने पर जताई नाराज़गी

मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटें, छात्रों की जान से खेल रहा एमसीसी और केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सत्र 2021-2022 में मेडिकल कॉलेजो में सीटे खाली होने पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा सत्र के दौरान 1456 सीटें नहीं भरी गयी हैं अदालत ने कहा मेडिकल कॉउन्सिलिंग कमेटी और केंद्र सरकार छात्रों के जीवन के साथ खेल रही है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सत्र  2021-2022  में मेडिकल कॉलेजो में सीटे खाली होने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा, ''सत्र के दौरान 1456 सीटें नहीं भरी गई हैं, मेडिकल कॉउन्सिलिंग कमेटी और केंद्र सरकार छात्रों के जीवन के साथ खेल रही है।''

जस्टिस एम आर शाह और अनिरुद्ध बोस ने कहा, "हमे देश में डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरुरत हैं , अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है और खली सीटे नहीं भरी जाती है तो अदालत एक आदेश पारित करेगी और अनुदान करेगी ।''  अदालत ने केंद्र और एमसीसी को आदेश दिया की वह अपने अधिकारीयों को गुरुवार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दें।

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