सूचना ना देना पड़ा भारी: जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर लगा जुर्माना
जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना, कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना
जयपुर - राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक अन्य मामले में कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
जयपुर। सूचना आयोग लगातार मिल रही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की दिशा में अग्रसर है। इस दिशा में सूचना नहीं देने पर आयोग के द्वारा कई बार जुर्माना लगाकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है। राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक अन्य मामले में कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
आयोग ने जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा कि आवेदक को सूचना मुहैया कराने में तीन साल लगा दिए। सिंह ने कहा अधिकारी ने सूचना कानून की अवहेलना की है और लापरवाही का परिचय दिया है। आयोग के सम्मुख महेंद्र कुमार मेहता ने अपील दायर कर शिकायत की उन्हें लम्बे समय से सूचना उपलब्ध नहीं दी जा रही है। मेहता के आवेदन के मुताबिक लायंस क्लब ने 2015 से 2018 के बीच लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाए थे। वे उनके बिलो के भुगतान की सूचना मांग रहे थे।
सुनवाई की आयोग को बताया गया कि सूचना के लिए 2019 में आवेदन किया था। उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई तो प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी ने भी अप्रैल 2019 में सीएमएचओ को सात दिन में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई। साथ ही शुल्क के लिए भी गलत ढंग से गणना की गई। इस पर सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।
सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में आयोग के निर्णय के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त सिंह ने कहा शिक्षा अधिकारी ने आयोग के आदेश की पालना में लापरवाही बरती है।
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