अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय

अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिलाने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से भरतपुर के चिकित्सा महाविद्यालय और विद्यालय का नामकरण करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, कृषि मंडियों को सुदृढ़ करने, राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती लागू करने, नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई निर्णय लिए गए हैं।

जयपुर। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिलाने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से भरतपुर के चिकित्सा महाविद्यालय और विद्यालय का नामकरण करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, कृषि मंडियों को सुदृढ़ करने, राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ  कटौती लागू करने, नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक राजीव गांधी सेंटर ऑफ  एडवांस टेक्नोलोजी (आर-सीएटी) संस्थान को सोसायटी के रूप में स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही सोसायटी के बायलॉज का भी अनुमोदन किया। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। मंत्रिमंडल में जैसलमेर के ग्राम बांधा में 9479.15 बीघा (2397.54 हैक्टेयर) राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व नियम-2007 के तहत होगा।

मंडी अधिनियम में होगा संशोधन
कैबिनेट ने प्रदेश में कृषि मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम-1961 की धारा 17 और धारा 17-ए के वर्तमान प्रावधान ‘मंडी प्रांगण की चारदीवारी’ के स्थान पर मण्डी क्षेत्र के प्रावधान के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इससे मंडी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक फर्मों की ओर से कृषकों से क्रय की जा रही विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय पर मंडी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में संशोधन
डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए पूर्व में प्राथमिकताओं और राज्य की ‘राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021’ में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे सतही व परिशोधित जल का उपयोग कर इथेनॉल व डिस्टलरीज, ब्रेवरीज एवं बॉटलिंग प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे।

ये भी हुए फैसले
- कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन
- कार्मिक निर्धारित जीपीएफ  अभिदान की कटौती कराते हुए जीपीएफ  की परिधि में आ जाएंगे
- सामाजिक संस्था के माध्यम से मेडि-टूरिज्म वेलनेस सेंटर संचालित होगा
- इससे देशी-विदेशी पर्यटकों एवं रोगियों को आयुर्वेद एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएं मिल सकेगी।
- नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर, तीन नए पद सृजित। वर्तमान में नेत्र सहायक संवर्ग में एकल पद यथा नेत्र सहायक का पद ही विद्यमान है।

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