निर्वाचन आयोग ने नेताओं को किया अयोग्य घोषित, प्रदेश के 48 नेता विधानसभा का नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

आयोग ने गत दिनों इन लोगों की सूची जारी कर दी

निर्वाचन आयोग ने नेताओं को किया अयोग्य घोषित, प्रदेश के 48 नेता विधानसभा का नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

राजस्थान के 48 नेता ऐसे है, जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें से 20 नेता ऐसे है, जो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया।

जयपुर। राजस्थान के 48 नेता ऐसे है, जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें से 20 नेता ऐसे है, जो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया। आयोग ने गत दिनों इन लोगों की सूची जारी कर दी। इनको दि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना है। आयोग ने इनको निश्चित अवधि के लिए अयोग्य माना है। इस अवधि को पूरा होने के बाद वे चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे। आयोग ने इनको इसलिए अयोग्य घोषित किया कि उन्होंने आयोग को समय पर जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई। इन लोगों ने पूर्व में लोकसभा अथवा विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इनमें से अधिकांश ने आयोग को चुनावी खर्चें का ब्यौरा नहीं दिया।

इन्हें दिखाया बाहर का रास्ता
आयोग ने अलवर लोकसभा क्षेत्र के गुलाबसिंह, दौसा के रिंकु कुमार मीणा, नागौर के डॉ. हनुमानाराम और झालावाड़-बारां के बद्रीलाल को अयोग्य घोषित किया है। ये चारों होने वाले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। उस समय तक उनकी निलंबन अवधि समाप्त हो जाएगी।  इसी प्रकार खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के मीठू सिंह, चूरू की उषा राठौड़, कृष्ण कुमार, भीमा सिंह, झोटवाड़ा के दिलीप कुमार शर्मा, आदर्श नगर के अब्दुल अजीज, मुण्डावर के आनंद यादव, बानसूर के ओमप्रकाश गुर्जर, कुलदीप शर्मा और मीरा बाई, कामां के बालकिशन, भरतपुर के योगेश, नदबई के राजवीर सिंह, बयाना के मिश्रीलाल कोली, जैतारण के लादूसिंह, पाली के मोहम्मद अली, मारवाड़ जंक्शन के अमर सिंह और देवाराम, भीनमाल की नंदा देवी, सांचौर के बुद्धराम विश्नोई, सीकर के भगवान सहाय तथा अंकुर शर्मा, भरतपुर के तेजवीर सिंह, टोंक-सवाई माधोपुर के मुकेश कुमार तथा प्रेमलता बंशीवाल को अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह रायसिंह नगर के कुंभाराम, अलवर ग्रामीण के जीतू यादव, अलवर शहर के अजय कुमार पूनिया, नवजोत सिंह और शोभाराम, सोजत के जीतराम, जगदीश तथा अम्बालाव, सुमेरपुर के शंकर सिंह, कपूराराम, संतोष, इमरान और सोहन सिंह, आहोर के बलवंत सिंह, पीपल्दा के नरेश जांगिड़, सांगोद के धनराज सैन तथा भैरूलाल मालव, अंता के भुवनेश नागर और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहनलाल को अयोग्य घोषित किया है।

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