छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
55000 रुपए का जुमार्ना
छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो क्रम दो ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।
कोटा । छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो क्रम दो ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 55000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कछावाह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12अगस्त2019 को कुन्हाड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 11 अगस्त 2019 को घर से 4:00 बजे से गायब है। इस मामले में पुलिस ने 363 - 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया था ।अनुसंधान के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हरीश यादव उम्र 19 साल पुत्र कस्तूरचंद निवासी करणी नगर वडा बस्ती कुन्हाड़ी ने 24 सितंबर 2018 को स्कूल जाते समय उसके साथ दोस्ती की थी । इसके बाद आरोपी उसका निरंतर पीछा करता था ।इसी दरमियान आरोपी हरीश ने उसे एक दिन अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया तथा उसके फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी उसे वीडियो और फोटो माता-पिता को दिखाने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा था । आरोपी उससे ब्लैकमेलिंग कर 40 से 50000 रुपए भी ले चुका है । इससे दुखी होकर उसने आरोपी से मिलना जुलना बंद कर दिया तो आरोपी उसे रास्ते में चलते मारपीट करता तथा माता-पिता से फोटो दिखाने की धमकी देता था ।
पीड़िता को उसने 11 अगस्त 2019 को फिर अपने पास बुलाया लेकिन वह नहीं गई । पीड़िता ट्रेन में बैठकर बड़ौदा चली गई जहां से वह जामनगर में अपने धर्म भाई के पास पहुंच गई। वहां पर धर्म भाई ने उसके मां को बुलाया और पूरी बात बताई।इसके बाद वह उनके साथ कोटा पहुंची और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पोक्सो का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया ।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 55000 के जुमार्ने से दंडित किया है।
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