नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा

अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त निक्कू को 3 साल की सजा सुनाई है।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त निक्कू को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़िता की मां ने 6 मार्च 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी पन्द्रह वर्षीय बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। विद्याधर नगर शॉपिंग सेंटर सेक्टर आठ में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले आयुष उसे कई महीनों से परेशान कर रहा है। बच्ची जब स्कूल जाती है तो वह उस पर फब्तियां कसता है।

इसके चलते उसकी बेटी ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र पेश किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि स्कूल जाते समय अभियुक्त उसका पीछा करता था और कई बार उसकी स्कर्ट खींचता था। वहीं एक दिन वह अग्रसेन पार्क में खेलने गई थी, तब वहां अभियुक्त आ गया और उसे एकांत में लेकर जबरदस्ती करने लगा, जिससे वह घबरा गई और चिखते हुए घर चली गई। इसके बाद अभियुक्त ने उसे मैसेज कर घटना की जानकारी परिजनों को देने से मना कर दिया। इसके बाद उसके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

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