नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
70000 रुपए का जुमार्ना
चौदह वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।
कोटा । चौदह वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।
इस मामले में पीडिता के मामा ने 19 नवंबर 2019 को पुलिस थाना महावीर नगर में आरोपी संजय बैरवा उम्र 20 साल निवासी रंगबाड़ी महावीर नगर के खिलाफ उसकी भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में पुलिस ने धारा 363 , 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को कोटा से 22 नवंबर को दस्तयाब किया था । बालिका ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि आरोपी संजय बैरवा उसका स्कूल आते-जाते पीछा करता था । वह उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर 19 तारीख को बहला-फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर झालरापाटन लेकर गया। जहां उसने अपने दोस्त के घर पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे 21 नवंबर को कोटा लेकर आया था ।
पुलिस ने बालिका के मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया था । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कैद तथा 70,000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है ।
Comment List