मारपीट और राजकार्य में बाधा के मामले में विधायक पति को भेजा जेल
अन्य की जमानत मंजूर
शहर की अदालत ने सोमवार को मारपीट और राजकार्य में बाधा के मामले में सुनवाई करते हुए विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति की जमानत अर्जी को खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए ।
कोटा। शहर की अदालत ने सोमवार को मारपीट और राजकार्य में बाधा के मामले में सुनवाई करते हुए विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति की जमानत अर्जी को खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए । जबकि न्यायालय ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहितअन्य आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। इस मामले में तत्कालीन महावीर नगर के थाना अधिकारी श्रीराम ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट , राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
लोक अभियोजन अधिकारी सीमा ने बताया कि वर्ष 2017 में महावीर नगर पुलिस ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल और उनके पति नरेंद्र पाल मेघवाल, बाबूलाल नागर सहित अन्य के खिलाफ तत्कालीन थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में आज न्यायालय में पुलिस ने 5 साल बाद कोर्ट में चालान पेश किया था । सभी आरोपियों ने न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की थी ।
जिसे न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विधायक पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था । विधायक पति ने तत्कालीन थाना अधिकारी श्रीराम के साथ मारपीट की थी । जिसे न्यायालय ने गंभीर मानते हुए 15 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए । पुलिस ने मामले में 480 पेज तथा 32 गवाहों के साथ न्यायालय में चालान पेश किया है।
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