रिश्वत लेने के मामले में पहाड़िया और अशोक सांखला को मिली जमानत

एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए आदेश दिए

रिश्वत लेने के मामले में पहाड़िया और अशोक सांखला को मिली जमानत

हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अलवर के पूर्व जिला कलक्टर पहाड़िया और आरएएस अशोक कुमार सांखला को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है

जयपुर। हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अलवर के पूर्व जिला कलक्टर पहाड़िया और आरएएस अशोक कुमार सांखला को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए है। याचिका में कहा गया कि प्रकरण में पुलिस ने आरोप-पत्र पेश कर दिया है और अब कोई अनुसंधान शेष नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

गौरतलब है कि सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने पहाड़िया और सांखला को गिरफ्तार किया था। पहाड़िया 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले है।  

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