घनी आबादी में 20 फीट चौड़ी सड़क होने पर भी मिलेंगे पट्टे

एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आदि जा सके

घनी आबादी में 20 फीट चौड़ी सड़क होने पर भी मिलेंगे पट्टे

शहरों में घनी आबादी का मतलब 60 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण होकर लोग बस चुके है। उन कॉलोनी में पट्टे मिल सकेंगे।

जयपुर। शहरों में घनी आबादी का मतलब 60 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण होकर लोग बस चुके है। उन कॉलोनी में पट्टे मिल सकेंगे। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए (8) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 में संशोधन किया जा चुका है। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने इसके आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार घनी आबादी में 20 फीट रोड होनी चाहिए, ताकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आदि जा सके। अगर मौके पर अधिक चौड़ी सड़क है, तो उसे रखा जाएगा। सर्वे जो किया जायेगा, उसमें केवल मौके पर सड़को की चौड़ाई व भवन रेखा देखी जावेगी। शर्ते यदि किसी कॉलोनी में पूरी हो रही है, तो उसका सुओ 90-ए कर के कार्रवाई की जाएगी। उस कॉलोनी का ले-आउट की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उपरोक्त सर्वे के आधार पर पट्टे दिये जाएंगे।

ऐसी कॉलोनियों को अभियान अवधि में सघन आबादी क्षेत्र मानते हुये कॉलोनी के निवासियों के द्वारा व्यक्तिगत/सामूहिक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुओ धारा 90-ए ( 8 ) की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में स्वीकृत हो चुके ले-आउट प्लानों के शेष पट्टे स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार ही जारी किये जाएंगे।


Post Comment

Comment List

Latest News

इराक में 11 आईएस आतंकवादियों को दी फांसी, अभी भी बड़े पैमाने पर छिपे  इराक में 11 आईएस आतंकवादियों को दी फांसी, अभी भी बड़े पैमाने पर छिपे 
सूत्रों ने कहा कि इराकी न्याय मंत्रालय की एक टीम ने इराकी राष्ट्रपति के अनुसमर्थन सहित सभी कानूनी प्रक्रियाओं को...
ब्राजील में टक्कर के बाद वाहन में लगी आग, 4 लोगों की मौत
2nd Phase वाले लोकसभा क्षेत्रों में अब तक दो लाख 21 हजार से अधिक कार्मिक कर चुके हैं मतदान
तेलंगाना में बस से टकराई अनियंत्रित बाइक, 10 लोगों की मौत
प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्रों को लेकर परिवहन विभाग हुआ सख्त
अमिताभ बच्चन को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
ऑफिस में घुस महिला कर्मचारी से लूट ले गए 15 लाख रुपए