अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 2 हजार का जुर्माना, जुर्माना ना चुकाने की एवज में दो महीने अतिरिक्त कैद

विजय माल्या के खिलाफ एसबीआई समेत 13 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 2 हजार का जुर्माना, जुर्माना ना चुकाने की एवज में दो महीने अतिरिक्त कैद

नई दिल्ली। भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है।

नई दिल्ली। भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर माल्या की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। विजय माल्या के खिलाफ एसबीआई समेत 13 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया  गया था कि माल्या नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के लोन के रिपेमेंट पर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। वह मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में है।

Post Comment

Comment List

Latest News