नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
20000 रुपए का जुमार्ना
शहर की पॉक्सो क्रम संख्या 4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोटा। शहर की पॉक्सो क्रम संख्या 4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कोटा ग्रामीण जिले के पुलिस थाना सुकेत मैं पीड़िता के पिता ने आरोपी विष्णु कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी किशन नगर खूंटी हाल रामगंज मंडी जिला कोटा के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वह 1 वर्ष से कोटा स्टोन की फैक्ट्री में कार्य करता है तथा वही परिवार के साथ रहता है । 11 जून 2020 को वह घर पर ही नहा रहा था तभी 11:00 बजे लगभग उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौचालय के लिए बाहर गई थी लेकिन वह शाम तक घर वापस नहीं आई । उसने रिश्तेदारों ,आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी लड़की को आरोपी विष्णु बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है । मेरी पुत्री कक्षा 7 तक पढ़ी लिखी है ।
इस मामले में पुलिस थाना सुकेत ने धारा 363 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी के चंगुल से बालिका को दस्तयाब किया था । पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाया तथा न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कराए गए । बालिका के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और जोड़ दी गई और आरोपी को 15 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था ।ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।
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