चंबल नदी में क्रूज को चलाने का मामला पहुंचा अदालत
न्यायालय ने विशेष अधिकारी यूआईटी व सचिव से मांगा जवाब , सुनवाई 10 अगस्त को
शहर की स्थाई लोक अदालत ने चंबल नदी पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्रूज चलाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए यूआईटी के सचिव और विशेष अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय में इस मामले में 10 अगस्त 2022 को सुनवाई की जाएगी।
कोटा। शहर की स्थाई लोक अदालत ने चंबल नदी पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्रूज चलाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए यूआईटी के सचिव और विशेष अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय में इस मामले में 10 अगस्त 2022 को सुनवाई की जाएगी।
इस मामले में अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी ने न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि पर्यटन नगरी के रूप में कोटा शहर को विकसित किए जाने के दौरान चंबल नदी पर विकास कार्य प्रगति से किए जा रहे हैं। रिवर फ्रंट के जरिए नदी पर छोटे जहाज चलाने के लिए एक योजना तैयार की थी । लेकिन यह योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने और चंबल नदी के आसपास के स्थानों को क्रूज के माध्यम से दिखाने की योजना थी । याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत वन विभाग के माध्यम से चंबल नदी में कोटा बैराज से जवाहर सागर तक इन छोटे जहाजों को चलाने की योजना बनाई गई थी। चंबल नदी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। कोटा बैराज से जवाहर सागर तक के क्षेत्र को छोटे जहाज चलाने के लिए उपयुक्त माना गया था। करीब 30 किलोमीटर मार्ग में कोटा बैराज ,गढ़ पैलेस ,हैंगिंग ब्रिज ,कोटिया भील का महल ,गेपरनाथ ,गराडिया महादेव जैसे अनेक दर्शनीय स्थलों को शामिल किए जाने की योजना थी । इस रिवर फ्रंट पर आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए चंबल नदी में चलाने वाले छोटे जहाजों को नयापुरा की तरफ से एक एनीकट बनाया गया है। कोटा बैराज से नयापुरा की तरफ बने इस एनीकट के बीच में ही इन जहाजों को चलाने की योजना तैयार की गई थी लेकिन यूआईटी सचिव और विशेषता अधिकारी की अनदेखी के कारण यह योजना अब तक मूर्त रूप धारण नहीं कर पाई है । इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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