डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी को 14 साल का कठोर कारावास
20,0000 रुपए का जुमार्ना
शहर की एनडीपीएस मामलात विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 200000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।
कोटा । शहर की एनडीपीएस मामलात विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर रुपए 200000 का जुमार्ना भी लगाया है ।
आरोपी को नारकोटिक्स विभाग ने 7 सितंबर 2018 को 76 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा सहित गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि 7 सितंबर 2018 को नारकोटिक्स विभाग कोटा के तत्कालीन इंस्पेक्टर विवेक श्रीवास्तव को सुबह 8:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक मादक पदार्थ लेकर कार द्वारा अकलेरा से जोधपुर जा रहा है। सूचना पर नारकोटिक्स विभाग के तत्कालीन उप नारकोटिक्स कमिश्नर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया । टीम ने 10:30 बजे हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर नाकाबंदी की । उसी समय एक व्यक्ति झालावाड़ की तरफ से कार द्वारा आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोककर पूछताछ की गई तो घबरा गया । आरोपी ने अपना नाम कुणाल पुत्र मांगीलाल निवासी ग्राम जन पुरा अकलेरा जिला झालावाड़ उम्र 24 साल होना बताया । पूछताछ के दौरान आरोपी के पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस मादक पदार्थ से संबंध नहीं पाया गया । कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट पर 12 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा तथा कार की डिक्की में 64 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया था । नारकोटिक्स विभाग ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया और कार को जप्त किया तथा न्यायालय में अनुसंधान के बाद चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश अरुण कुमार वेरीबाल ने आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कारावास तथा 200000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है ।
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