टेंडर में बीएसआर से कम रेट डाली, तो गैप राशि का 50 फीसदी एडवांस में कराना होगा जमा
सरकारी विभागों की ओर से विकास कार्यो के निकाले जाने वाले टेंडर में बीएसआर से कम रेट डालने वालों पर अब सरकार ने नया रास्ता निजात किया है।
जयपुर। सरकारी विभागों की ओर से विकास कार्यो के निकाले जाने वाले टेंडर में बीएसआर से कम रेट डालने वालों पर अब सरकार ने नया रास्ता निजात किया है। अब कम रेट डालने पर संवेदकों को गैप राशि की 50 फीसदी राशि जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर हुई बैठक में बताया गया कि निर्माण कार्याें में कई बार ठेकेदारों द्वारा अनुमानित राशि से काफी कम दर बिड में डाली जाती है और कार्य या तो समय पर पूरा नहीं किया जाता अथवा गुणवत्ता मेंटन नहीं की जाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता नियम-2013 में अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति लिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है। सफल ठेकेदार की दर अनुमानित मूल्य से 85 प्रतिशत से कम आने पर उस से 85 प्रतिशत से जितनी कम राशि होगी, उस राशि की 50 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जाएगी। इस व्यवस्था से टेण्डर में अनुमानित मूल्य से काफी कम दर लगाने वाले ठेकेदारों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
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