शिवसेना के प्रतिनिधित्व पर फैसला ना करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट
शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है
कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खेमे को राहत देते हुए भारत के चुनाव आयोग से शिंदे समूह द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उस याचिका पर फिलहाल फैसला ना करे, जिसमें उन्होंने अपने समूह को असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खेमे को राहत देते हुए भारत के चुनाव आयोग से शिंदे समूह द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है।
ठाकरे खेमे की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर के चुनाव आयोग की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने ठाकरे समूह की याचिका पर विचार के बाद चुनाव आयोग से कहा कि अगर ठाकरे समूह शिंदे गुट की याचिका पर अपने नोटिस पर जवाब के लिए समय मांगता है, तो उसे इस संदर्भ में अदालत द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह फैसला करेगी कि शिंदे समूह के विद्रोह और उसके बाद के हादसे को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े संवैधानिक महत्व के सवालों को बड़ी भेजा जाए या नहीं।
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