कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत
आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित 2 मामलों में यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी।
सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित 2 मामलों में यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी स्वीकार की। केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव अचार संहिता में अमेठी में दो अलग-अलग केस दर्ज हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी, जिसमें उन्हें यहां उपस्थित रहने से छूट मिली हुई थी।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जमानत का आवेदन किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। एक मुकदमे में आरोप तय हुआ है तथा दूसरे मुकदमे में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी है।
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