सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग रोकने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग रोकने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एमडी कक्षाओं के लिए आयोजित नीट-पीजी की काउंसलिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार को काउंसलिंग रोकने का आदेश दिया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एमडी कक्षाओं के लिए आयोजित नीट-पीजी की काउंसलिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार को काउंसलिंग रोकने का आदेश दिया। पीठ ने केंद्र से कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के मामले में फैसला आने तक नीट-पीजी की काउंसलिंग स्थगित रखे।

शीर्ष अदालत ने आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण के लाभ के लिए आठ लाख रुपये की आय को आधार बनाने पर केंद्र सरकार से कहा कि आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आठ लाख रुपए का आधार किस तरह से तय किया गया है।

 

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