प्रदेश के थानों में अब नहीं बनेंगे धार्मिक स्थल
एडीजी हाउसिंग ने जारी किये आदेश
जयपुर। राजस्थान पुलिस कि अब सभी थानों में धार्मिक स्थल नहीं बनेंगे। अतिरिक्त महानिदेशक हाउसिंग ए. पौंनुचामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। आदेश में कहा गया है किसी भी थाना परिसर में पूजा स्थल का निर्माण न कराएं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है।आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस परिसरों और थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थल निर्माण की प्रवृति बढ़ी है। आदेश में कहा गया है की यह कानून के मुताबिक सही नहीं है।
पिछले कुछ सालों में पुलिस थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थल के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है जो कि कानून सम्मत नहीं है। आदेश में कहा गया है कि विगत वर्षों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृति में वृद्धि हुई है जो कि विधि सम्मत नहीं है। 'राजस्थान धार्मिक भवन एवम धर्म स्थल अधिनियम 1954' सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है।’
‘इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु निर्मित एवम अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। अत: अपने धीनस्य पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य इकाई प्रभारियों द्वारा 'राजस्थान धार्मिक भवन एवम धर्म स्थल अधिनियम 1954' का अक्षरश पालन करवाया जाना सुनिश्चित करवाएं।
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