अभ्यर्थियोंटेनोग्राफर भर्ती-2018 : HC ने दिए आदेश, अतिरिक्त चयनित के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे

अभ्यर्थियोंटेनोग्राफर भर्ती-2018 : HC ने दिए आदेश,  अतिरिक्त चयनित  के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे

राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करे।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस स्तर पर सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश दोमेश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिए।


याचिका में कहा कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के लिए 1185 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनों परीक्षा के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया। जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी ना की पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है की 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में स्टेनों टेस्ट आयोजित होना है।

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