मजिस्ट्रेट ने बच्चे से किया कुकर्म, हाईकोर्ट ने किया निलम्बित

मजिस्ट्रेट ने बच्चे से किया कुकर्म, हाईकोर्ट ने किया निलम्बित

एक-डेढ़ माह से चल रहा था सिलसिला, मां ने कराया मामला दर्ज

भरतपुर। मथुरा गेट थाने में रविवार को एक मजिस्ट्रेट और उनके दो साथियों के खिलाफ नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का मामला दर्ज हुआ है। बच्चे की उम्र 14 साल है। रिपोर्ट बच्चे की मां ने दर्ज कराई है जिसमें उसने बताया कि मजिस्ट्रेट बच्चे को डरा धमका कर उसके साथ कुकर्म किया करता था। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जानकारी मिलने के बाद मजिस्ट्रेट जितेन्द्रसिंह को निलम्बित कर दिया है। महिला ने बताया कि उसका बेटा कंपनी बाग स्थित डिस्ट्रिक्ट क्लब में टेनिस खेलने जाता है। क्लब में विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट जितेंद्र सिंह भी आते हैं। कुछ दिनों में वे बच्चे से घुल मिल गए और उसे अपने घर ले जाने लगे। महिला के अनुसार मजिस्ट्रेट ने बच्चे को अपने घर ले जाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश हो जाने पर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के साथ अश्लील वीडियो बनाया और उसे दिखाकर बदनाम करने की धमकी दी।

बच्चा चुप रहने लगा तो मां को हुआ शक

बच्चा एक-डेढ़ महीने से चुप-चुप सा रहने लगा था। 28 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट जितेंद्र गुलिया बच्चे को घर छोड़ने आए तो बालकनी में खड़ी मां ने देखा कि उन्होंने बच्चे को किस किया। मां ने अपनी सौगन्ध दिलाकर पूछा तो बच्चे ने सारी कहानी बताई और ये भी कहा कि वे भइया को जेल भेज सकते हैं और हमें कभी भी मरवा सकते हैं। बच्चे ने बताया कि मजिस्ट्रेट के साथ रहने वाले दो लोग अंशुल सोनी और राहुल कटारा ने भी उसके साथ कुकर्म किया है।

पहले धमकियां, फिर माफी
महिला ने बच्चे को खेलने नहीं भेजा तो मजिस्ट्रेट ने अंशुल सोनी, राहुल कटारा और एसीबी के सीओ परमेश्वरलाल यादव को धमकाने भेजा। खुद भी फोन किया तो महिला ने बताया कि उसकी करतूत उसे पता चल गई है। इसके बाद घबराए मजिस्ट्रेट जितेंद्र गुलिया बच्चे के घर पहुंचे। उन्होंने बच्चे तथा उसकी मां से माफी मांगी और आगे से ऐसा करने से मना किया। घरवालों ने वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर जांच सीओ सिटी सतीश वर्मा को सौंपी है।


विभागीय जांच शुरू : जानकारी मिलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जितेन्द्रसिंह को निलम्बित कर दिया है। जारी आदेशानुसार निलम्बन काल में उनका मुख्यालय जयपुर रहेगा।  साथ ही हाईकोर्ट ने प्रकरण में विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।

एसीबी के डिप्टी एसपी निलंबित

कुकर्म के मामले के आरोपों में घिरे एसीबी के डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल यादव को गृह विभाग ने निलबंति कर दिया है। गृह विभाग के आदेशानुसार यादव के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई विचाराधीन है। इसलिए यादव की विभागीय जांच कार्रवाई लम्बित रहते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यादव की निलंबन अवधि मुख्यालय कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर में रहेगी।

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