नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले 5 साल की जेल

पॉक्सो के तहत दोषी

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले 5 साल की जेल

इस मामले में पीड़िता के पिता ने 3 साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 कोटा। नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने पॉक्सो के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 3 साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि वह 9 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। घर पर उसकी 17 वर्षीय पुत्री तथा दादी की अकेली थी, इसी दौरान आरोपी अब्दुल मुसव्विर उसके घर में आ गया और उसकी पुत्री को जबरन ले गया। उसकी बड़ी पुत्री आरोपी को अपनी छोटी बहन को जबरन ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास तथा 40 हजार का जुर्माना लगाया है।

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