कोरोना की चेन तोड़ने के लिए गहलोत मंत्रिपरिषद का फैसला, प्रदेश में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन

कोरोना की चेन तोड़ने के लिए गहलोत मंत्रिपरिषद का फैसला, प्रदेश में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन

कोरोना रोकथाम के लिए राज्य में 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान निजी और सरकारी परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। अनुमत श्रेणी को छोड़कर एक से दूसरे जिले, शहर से गांव और गांव से शहर आने-जाने की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही प्रदेश में विवाह समारोहों पर 31 मई तक रोक रहेगी।

जयपुर। कोरोना रोकथाम के लिए राज्य में 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान निजी और सरकारी परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। अनुमत श्रेणी को छोड़कर एक से दूसरे जिले, शहर से गांव और गांव से शहर आने-जाने की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही प्रदेश में विवाह समारोहों पर 31 मई तक रोक रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को देर रात तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों एवं युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा मृत्यु की संख्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने पांच सदस्यीय मंत्री समूह के सुझावों पर चर्चा कर महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बैठक में कई निर्णय लिए हैं।

ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर व्यक्त की चिंता
बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के अनुपात में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया आवंटन नाकाफी है। जामनगर से अनावंटित 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा में से राजस्थान को अधिकतम आवंटन किया जाए। क्योंकि वर्तमान में कोविड रोगियों के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता 600 एमटी से अधिक पहुंच गई है और 15 मई तक इसके लगभग 795 एमटी तक हो जाने का अनुमान है। ऐसे में केन्द्र सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल्द से जल्द ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए। बैठक में बताया कि विभिन्न स्तर पर 50 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 47 हजार कंसंट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर 1 हजार कंसंट्रेटर मिल भी गए हैं। कुछ दिनों में विभिन्न देशों से कंसंट्रेटर की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगा।

घर पर शादी करने पर 11 लोगों के आने की अनुमति
राज्य में विवाह समारोह 31 मई, 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।

सामूहिक भोज के आयोजन पर रोक
लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह के सामूहिक भोज के आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

उद्योगों में आने-जाने की अनुमति होगी
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों की ओर से पहचान पत्र जारी किया जाएगा। उद्योग एवं निर्माण इकाई की ओर से श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगे
राज्य में 10 से 24 मई तक लगाए लॉकडाउन के लिए गृह विभाग ने गुरुवार देर रात गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन में पूर्व में लागू पाबंदियों के साथ अतिरिक्त दिशा निर्देश शामिल किए हैं। अतिरिक्त पाबंदियों के अलावा आम आदमी से जुड़े कई निर्णय पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार यथावत रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर पेट्रोल पंप निजी वाहनों के लिए सुबह 7 से 12 बजे तक खुले रहेंगे। गैस एजेंसियों पर पहले के निर्धारित समय के अनुसार काम होगा। समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र दिखाने के बाद आवागमन की छूट होगी। स्विमिंग पूल, जिम, मल्टीप्लेक्स, ओपन थिएटर आदि पहले की तरह बंद रखे जाएंगे। लॉकडाउन में पहले की तरह फल, सब्जी, दूध और किराने के सामान जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। फल और सब्जी के ठेले वालों या रिक्शा चालकों को पहले की तरह शाम 5 बजे तक बेचने की अनुमति होगी। गाइड लाइन में अतिरिक्त दिशा निर्देश 10 मई से प्रभावी होंगे। इससे पहले शुक्रवार (7 मई) से सोमवार 10 मई तक वीकेंड कर्फ्यू के कारण पाबंदियां लागू रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू में फल, सब्जी, दूध डेयरी और किराने के सामान की दुकाने और ठेले गाइड लाइन में अनुमत समय तक चालू रहेंगे।

निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी
भवन निर्माण से जुड़ी दुकाने नहीं खोली जा सकेंगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैलल, 2021 को जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।

धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऐसे में घर पर रहकर ही पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना की जा सकेगी। अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।

निजी एवं सरकारी परिवहन सेवा बंद रहेंगी
मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे-बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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