जिस आरएएस को शासन सचिव ने बर्खास्त किया था, उसे राज्य मंत्री ने किया बहाल

जिस आरएएस को शासन सचिव ने बर्खास्त किया था, उसे राज्य मंत्री ने किया बहाल

RAS को गेहूं वितरण में भी माना था दोषी

जयपुर। जिस आरएएस अधिकारी को विभाग के शासन सचिव ने लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त किया था, उसे राज्य मंत्री ने बहाल कर दिया। यह रोचक किन्तु गंभीर मामला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़ा हुआ है। मामले के अनुसार अजमेर के जिला रसद अधिकारी (प्रशिक्षुकाल) पद पर कार्यरत अंकित पचार को गत 21 सितम्बर को सेवा से मुक्त कर दिया गया था, जिसे गुरुवार को बहाल कर दिया गया।  बहाली के यह आदेश विभाग की सहायक आयुक्त निधि नारनोलिया ने जारी किए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि इस प्रकरण की विभाग के तत्कालीन राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद राज्य मंत्री ने पचार को सेवामुक्त करने के शासन सचिव नवीन जैन के फैसले को गलत करार दिया और सेवामुक्ति के दिन से ही उसे बहाल करने के आदेश दिए हैं। मंत्री की अनुशंषा पर सेवा मुक्ति के आदेश को भी निरस्त कर दिया गया।

यह था मामला

अजमेर के जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अंकित पचार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 21 सितम्बर को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया था। पचार को विभाग ने प्रशिक्षुकाल में मिली शिकायतों में संदिग्ध भूमिका, अनियमितता, राजकीय कार्य में उदासीन व दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी माना गया था। उस समय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया था जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार को 9 अप्रेल को राजकीय कार्यों में उदासीनता के आरोपों का नोटिस जारी किया गया था। पचार ने 11 अगस्त को अपना पक्ष रखा। उनकी ओर से रखे गए पक्ष का अवलोकन किए जाने पर विभागीय नियमों की अवहेलना करते हुए विभागीय प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।


गेहूं वितरण में भी माना था दोषी
बर्खास्ती आदेश में पचार पर अगस्त 2021 में जिले में गेहूं परिवहन में लापरवाही बरतने का भी दोषी माना था। उसमें बताया था कि गेहूं परिवहन के कार्य में जिला रसद अधिकारी प्रथम व द्वितीय की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पचार राजकीय दायित्व की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाए। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभान्वितों के आवंटित गेहूं अनाधिकृत स्थान पर पाया गया। ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने, नया ट्रांसपोर्टर नियुक्त करने में लगे समय से राशन के गेहूं को लाभांवितों तक पहुंचाने में विलम्ब भी हुआ।


बर्खास्तगी का हुआ था विरोध
डीएसओ अंकित पचार के बर्खास्त किए जाने का प्रदेशभर में रसद विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने विरोध भी किया था। अजमेर में राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति सेवा समिति के बैनर तले अतिरिक्त जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा था। जिसमें बताया था कि अजमेर डीएसओ अंकित पचार को विधिक प्रक्रिया को अपनाए बगैर जल्दबाजी में बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने आदेश को अवांछनीय व द्वेषता से जारी किया जाना बताया था।


मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने सुनवाई के बाद क्या निर्णय किया था। अब तो मेरा विभाग भी बदल गया है।
सुखराम विश्नोई, राज्य मंत्री
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अभी मैं जयपुर से बाहर हूं, अंकित पचार को बहाल करने का मामला मेरी जानकारी में नहीं है।
- नवीन जैन, शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

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