कांग्रेस की रैली से हटे संकट के बादल : कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मूथा की जनहित याचिका पर दिए।
जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैली के आयोजन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मूथा की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं सहित देशभर से करीब दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है। यह पुराने वेरियंट से कई गुणा घातक और फैलने वाला है। याचिका में कहा गया कि रैलियों के आयोजन से कोरोना बढ़ने की पूरी संभावना है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के चलते इसकी तीसरी लहर आने की भी संभावना हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा रैली का आयोजन लोगों की जान कीमत पर किया जा रहा है और यह रैली लोगों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। याचिका में गुहार की गई है की रैलियों के आयोजन पर रोक लगाई जाए।
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