कोविड की नई गाडइलाइन जारी: सात जनवरी से प्रदेशभर में होगी लागू : जयपुर शहर में तीन से नौ जनवरी तक आठवीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, अन्य जिलों में कलक्टर फैसला लेंगे

कोविड की नई गाडइलाइन जारी: सात जनवरी से प्रदेशभर में होगी लागू : जयपुर शहर में तीन से नौ जनवरी तक आठवीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, अन्य जिलों में कलक्टर फैसला लेंगे

शादी में सौ और अन्त्येष्टि में 20 लोगों की अनुमति

 जयपुर। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों से चिंतित राज्य सरकार ने रविवार को धर्मगुरु, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओ से संवाद के बाद कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी।  गृह विभाग की जारी यह गाइडलाइन केवल जयपुर शहर में स्कूल बंद के बिन्दु को छोड़कर प्रदेश में सात जनवरी से लागू होगी। राज्य सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को सलाह दी है कि 31 जनवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, अन्यथा सरकार और सख्ती करने के फैसले ले सकती है। पूरे प्रदेश में रोजाना रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।


धार्मिक स्थलों में डबल डोज वैक्सीन जरूरी:

: धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं या दर्शनार्थियों को वैक्सीन की डबल डोज, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन की पालना करनी होगी।
: धार्मिक स्थलों में फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
: आॅनलाइन दर्शन की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
: कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी धार्मिक स्थलों पर गाइडलाइन पालना की नियमित समीक्षा करेगी।
 मॉल्स और दुकानों में मालिक-स्टाफ को वैक्सीनेशन जरूरी:
: सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों, मालिकों और स्टाफ को वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। वैक्सीनेशन की सूचना डिस्प्ले भी करनी होगी।
: सरकार ने व्यापारिक और व्यावसायिक संगठनों को कान्फ्रेंस, प्रदर्शनी, बीटूबी आयोजन और अन्य कार्यक्रम आॅनलाइन करने की सलाह दी है।
: संयुक्त प्रवर्तन दल और एंटी कॉविड टीम मार्केट एसोसिएशन के साथ गाइडलाइन पालना तथा जागरूकता का प्रचार करेंगे।

यात्रियों के लिए यह जरूरी

    विदेशों से अन्तरराष्ट्रीय यात्रा से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच जरूरी होगी। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक यात्री को सात दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। अंतरराष्टÑीय यात्रियों के संबंध में केन्द्र सरकार की 30 नवम्बर, 2011 को जारी गाइडलाइन लागू होगी।
    घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन से राजस्थान आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज जरूरी है, अन्यथा यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। डबल डोज या आरटी-पीसीआर नहीं होने पर यात्री सात दिन के लिए क्वारंटीन होगा।

ऑनलाइन क्लास की सुविधाएं रहेगी जारी

    जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षा तीन से नौ जनवरी तक बंद रहेंगी, अन्य जिलों में कलक्टर एसीएस शिक्षा विभाग से चर्चा कर निर्णय ले सकेंगे।
    शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कोचिंग) में आने वाले सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लाना जरूरी होगा। अभिभावक ऑफलाइन कक्षाओं पर राजी नहीं तो संस्थान दबाव नहीं बना सकेगा। ऑनलाइन क्लास की सुविधा जारी रहेगी।
    यूनिवर्सिटी और कॉलेज संस्था प्रधान यह तय करेंगे कि 18 साल से अधिक उम्र वाले विद्यार्थी 31 जनवरी तक वैक्सीन की डबल डोज लगवा लें।
    ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग व्यवस्था जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैंड-बाजा वादकों की संख्या 100 से अलग
    शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैण्ड-बाजा वादकों की संख्या 100 से अलग होगी।
    शादी की सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल कोविडइन्फो. राजस्थान. जीओवी. इन पर या 181 पर देनी होगी।
    शादी की सूचना पर संबंधित एसडीएम कोविड प्रोटोकॉल और लोगों की अनुमत संख्या पर निगरानी रखेंगे, उल्लंघन पर जरूरी कार्रवाई होगी।
    शादी आयोजनकर्ता को वीडियोग्राफी करानी होगी, संंबंधित अधिकारी के मांगने पर देनी होगी। 

: मैरिज गार्डन या स्थल को कोविड प्रोटोकॉल प्रावधान उल्लंघन पर सात दिन के लिए सील किया जाएगा।
: सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, चुने गए प्रतिनिधि शादी समारोह में जाएंगे तो गाइडलाइन की पालना में मदद करेंगे।
अन्य समारोह में शामिल लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगे:
:समारोह आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, सेनेटाइजेशन की पालना कराई जाएगी।
: अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
: सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना-प्रदर्शन, जूलुस, मेले में 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। आयोजन की सूचना कोविडइन्फो.राजस्थान.जीओवी.इन पर या 181 पर देनी होगी।
: कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए यूडीएच विभाग जन जागरूकता अभियान चलाएगा।

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