नई कोरोना गाइडलाइन : जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में 8वीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद

नई कोरोना गाइडलाइन : जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में 8वीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद

प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के शिविर हुए स्थगित, पूर्व में जारी गाइडलाइन भी रहेगी प्रभावी

 जयपुर। प्रदेश के जयपुर और जोधपुर शहरी क्षेत्रों में एक से आठ तक की कक्षाएं अब 17 जनवरी तक बंद रहेगी। पहले इन्हें सात जनवरी तक बंद किया था। इसके साथ ही प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियानों भी स्थगित रहेंगे।


कोरोना संक्रमण के कहर के बढ़ते गृह विभाग ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत जयपुर और जोधपुर के चारों नगर निगमों के क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की नियमित शिक्षण तथा कोचिंग गतिविधियों का संचालन 17 जनवरी तक बंद रहेगा, परंतु इनमें ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में संबंधित कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा के बाद निर्णय ले सकेंगे। सभी नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी दफ्तर जिनमें दो गज दूरी की पालना कराना संभव नहीं हो, वहां 50 फीसदी उपस्थिति के कार्य करने का निर्णय भी सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव तथा विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर ले सकेंगे।  लेकिन यह निर्णय आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वार रूम, वन और वन्यजीव, आयुर्वेद, पशुपालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डीआईपीआर, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं आपूर्ति, नगर निगमों, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग पर लागू नहीं होगा। कोविड गाइडलाइन की पालना कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।


नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष की ओर से विशेष योग्यजन, गर्भवती महिला, 55 वर्ष या उससे अधिक आयु, पुराने रोगों से पीड़ित कर्मचारी तथा अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने की छूट दी जा सकेगी, लेकिन उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना आवश्यक रहेगा। जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी कार्यस्थल पर कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो उस कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा। उस कक्ष में बैठने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह नई गाइडलाइन सात जनवरी से प्रभावी होगी।

पूर्व में जारी गाइडलाइन भी रहेगी प्रभावी

शादी समारोह में 200 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाएगी। सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह पांच से रात 11 बजे तक ही होगा। इनमें कोई यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।


समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को भी कोविड-19 की दोनों डोज लगवाना आवश्यक होगा। प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा।  सभी ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी उपलब्ध स्थान रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। समस्त मॉल्स, दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इनके सभी कर्मचारियों के लिए कोविड की दोनों डोज अनिवार्य होगी। स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से लगवानी होगी दोनों डोज
सम्बन्धित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख स्वयं, स्टाफ कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से लगवानी होगी। कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगानी होगी कि स्वयं एवं स्टाफ  के दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इन सभी संस्थानों में 31 जनवरी के बाद डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जाएगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन की तरफ से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगा।  बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम की ओर से विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी। रेस्टोरेन्ट्स की तरफ से होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे की जा सकेगी। टेकअवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक रहेगी। राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्र सरकार की ओर से जारी परिपत्र तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

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