नई गाइडलाइन ‘महामारी सतर्क-सावधान जनअनुशासन’ 11 जनवरी से प्रदेश में होगी लागू, प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू, शहर और कस्बों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, शादियां और अन्य समारोहों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे

नई गाइडलाइन ‘महामारी सतर्क-सावधान जनअनुशासन’ 11 जनवरी से प्रदेश में होगी लागू, प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू, शहर और कस्बों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, शादियां और अन्य समारोहों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे

बाजार, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम आदि आठ बजे तक ही खुल सकेंगे, मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना

 जयपुर। कोविड के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार ने सख्ती और बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई हैं। यह गाइडलाइन प्रदेश में 11 जनवरी से लागू होगी। प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की स्कूल गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। दसवीं से बारहवीं तक के जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली है, वे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कैंटीनें बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासें चालू रहेंगी। कोचिंग और कॉलेजों को फिलहाल बंद नहीं किया है। वहीं 15 साल से छोटे बच्चों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी।  टेस्ट पॉजिटिविटी दस फीसदी से अधिक तो येलो या रेड जोन : ग्राम पंचायत और नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में कोरोना केसों के हिसाब से जोन भी तय कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो एक्टिव केस में ग्रीन जोन, एक से 20 एक्टिव केस पर येलो जोन और 20 से अधिक केसों पर रेड जोन होगा। एक लाख जनसंख्या अनुपात आधार पर नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में 50 एक्टिव केस पर ग्रीन जोन, 51 से 100 केस पर येलो जोन और 100 से अधिक केस पर रेड जोन होगा। क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दस प्रतिशत से अधिक होने पर कलेक्टर या संबंधित अधिकारी जोन तय कर प्रतिबंध लगा सकेंगे।

    शादियों और अन्य समारोहों में अब 100 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर सूचना देना जरूरी होगा।
    जनअनुशासन कर्फ्यू का समय रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
    धार्मिक स्थल भी अब सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।
    रेस्टोरेंट में 50 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी।
    सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
    बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल का समय भी अब आठ बजे तक कर
दिया है।
    सिटी और मिनी बसें सुबह पांच से रात 11 बजे तक चल सकेंगी।
    लोहड़ी और मकर संक्रांति पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की।

आइसोलेशन जोन में ही हो सकेगी फिल्म शूटिंग

आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों पर पाबंदी के तहत पर्यटन और फिल्म शूटिंग गतिविधियों के लिए आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति मिलेगी। आइसोलेशन जोन में केवल अधिकृत लोग, कर्मचारी और कार्यक्रम से जुडेÞ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आइसोलेशन जोन उन रिसोर्ट या होटलों के लिए भी लागू होगा, जो चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल या अधिक के हैं और गेस्ट के लिए कमरों की संख्या 40 से अधिक है। होटल-रेस्टोरेंट्स संचालकों को आयोजनों के दौरान मेहमानों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन रिपोर्ट देखना जरूरी होगा। आयोजन समाप्त होने तक मेहमानों को बाहरी सम्पर्क की अनुमति नहीं होगी।

शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक होगी सख्ती
पूरे प्रदेश में रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। इसमें नियमित उत्पादन, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी, ई-कॉमर्स कम्पनियां, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाएं, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और लोडिंग वाहनों को छूट रहेगी।


सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे
निगम और पालिका क्षेत्रों में सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ आॅफिस और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के लिए बुलाया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। जरूरी सेवाओं से जुडेÞ कार्यालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

गाइडलाइन में जुर्माना राशि भी बढ़ाई
कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेसिंग(छह फीट दूरी) नहीं होने पर सौ रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, पान-गुटखा, तम्बाकू और शराब उपयोग पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। आॅटो, कैब, बस, ट्रेन आदि में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल-कूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक या शादी समारोह में 50 से अधिक लोग होने पर दस हजार रुपए जुर्माना तथा मैरिज गार्डन या सभा स्थल वालों पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सभी कार्य स्थलों पर कार्य समय के दौरान सेनेटाइजशन और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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