मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, दो साल में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, दो साल में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर होगी भर्ती

राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी दो वर्षों में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

जयपुर। राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी दो वर्षों में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य बजट 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 4,438 रिक्त पदों और वर्ष 2022-23 के दौरान कांस्टेबल के 4,000 रिक्त पदों पर जयपुर स्थित पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान की ओर से भर्ती की जाएगी। वर्तमान में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5,438 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, चालानी गार्ड के 438 अन्य पदों का सृजन कर इन पर भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं को राजस्थान पुलिस में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल के नियोजित होने पर पुलिस विभाग कानून-व्यवस्था के प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण के कार्य और अधिक प्रभावी रूप से कर पाएगा।

होमगार्ड में 22 साल बाद होगी भर्तियां और मिलेगी पदोन्नतियां
उधर प्रदेश में करीब 22 साल बाद होमगार्ड में भर्तियां शुरू होगी। इसके साथ ही पुराने होमगार्डस को पदोन्नत भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने पहली बार होमगार्ड में भर्ती नियम बनाए हैं। वर्ष 1962 में होमगार्ड एक्ट बना था, लेकिन उस समय भर्ती नियम नहीं बने थे। भर्ती नियम नहीं होने से वर्ष 1999 से होमगार्ड में भर्ती के साथ ही पदोन्नति पर भी रोक लगी हुई थी। देश में आपदा के समय लोगों को जागरूक बनाने के लिए वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के दौरान होमगार्ड संस्था का गठन किया गया था। इसके लिए होमगार्ड एक्ट भी बनाया गया था।

इधर महकमे में भर्ती पदोन्नति के नियम नहीं बने तो 1972 में गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति के निर्देश दिए थे। इस आदेश पर विभाग में भर्ती पदोन्नति होने लगी लेकिन कर्मचारी कोर्ट में पहुंचने लगे। ऐसे में कानूनी अड़चन को देखते हुए वर्ष 1999 में होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इसके बाद से होमगार्ड अधिकारी कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि भर्ती नियम बनाएं ताकि उनकी नियमित रूप से भर्ती पदोन्नति हो सके। होमगार्ड में भर्ती एवं पदोन्नति पर रोक के बाद विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने लगे हैं। इधर होमगार्ड के कार्यों में विस्तार हुआ लेकिन कर्मचारियों अधिकारियों की कमी से काम प्रभावित होने लगा। ऐसे में विभाग की मांग पर पिछले साल विभाग में होमगार्ड भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की। विभाग में सृजित आरक्षी के 233 पद, मुख्य आरक्षी के 73 प्लाटून कमांडर के 88 पद खाली है।

इन्हें मिलेगा भर्ती प्रमोशन
होमगार्ड में नई भर्ती नियम बनने से आरक्षी, उपचार प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर को फायदा होगा। नियम बनने के बाद इनकी नियमित भर्ती और पदोन्नति हो सकेगी। प्रहरी के सभी पदों पर सीधी भर्ती होती है, वहीं मुख्य प्रहरी के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। इसी तरह प्लाटून कमांडर के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती और शेष 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन कंपनी कमांडर के सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे।

ये हैं भर्ती नियम
नई भर्ती नियमों राजस्थान होमगार्ड सबोर्डिनेट सर्विस रूल 2021 कहलाएंगे। कार्मिक विभाग में सर्विस रूल की अधिसूचना जारी कर दी है। अब गृह विभाग से अधिसूचना जारी होते ही नियम लागू हो जाएंगे। नई भर्ती रूल्स में डीजी होमगार्ड को अपॉइंटमेंट का अधिकार दिया गया है वहीं, प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नियुक्ति जारी करेगा।

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