हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया फैसला

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:  सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी। इस अधिकारी के खिलाफ ऑफिस में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर निलंबन का आदेश जारी किया गया था।

चेन्नई। सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि ऑफिस में मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है।  मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने को कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की इजाजत ना दें, और इसको लेकर एक नया नियम बनाकर आदेश पारित करें।

उल्लेखनिय है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी। इस अधिकारी के खिलाफ ऑफिस में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर निलंबन का आदेश जारी किया गया था। अधिकारी ने याचिका में इस आदेश को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट बेंच ने मामले में सुनवाई की। 

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