बच्चों से बाल श्रम कराने वाले अभियुक्तों को 14 साल की सजा

अभियुक्तों को 14 साल की सजा सुनाई है

बच्चों से बाल श्रम कराने वाले अभियुक्तों को 14 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने और चूडियां बनवाने वाले अभियुक्तों शेरजहां और असद को 14 साल की सजा सुनाई है।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने और चूडियां बनवाने वाले अभियुक्तों शेरजहां और असद को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 2 लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर गलता गेट थाना पुलिस ने 2019 में अजंता विहार कॉलोनी के एक आवास में दबिश दी थी, जहां नौ से 14 साल के चार बच्चे चूड़ी बनाते मिले थे।

बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उनसे सुबह छह बजे से लेकर रात 12 बजे तक श्रम कराते है। इसके अलावा उन्हें बंद कमरे में रखा जाता है और न भोजन देते है। इसके अलावा परिजनों से बात करने की मांग करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है। यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए, तो उसका इलाज भी नहीं कराया जाता। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से अभियुक्त शेरजहां को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुछ दिनों बाद असद को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।


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