किसानों के सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं को लेकर सदन में सरकार घिरी, जवाब नहीं दे सके मंत्री
उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस कंपनी ने राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में बीच में करार तोड़ दिया, उसी कंपनी को राज्य सरकार ने दोबारा कांटेक्ट दे दिया।
जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सवाल का जवाब दिया
जयपुर। राज्य विधानसभा में सोमवार को विपक्ष ने राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस कंपनी ने राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में बीच में करार तोड़ दिया, उसी कंपनी को राज्य सरकार ने दोबारा कांटेक्ट दे दिया। ऐसे में प्रदेश के 23 लाख किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार को उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था जिसने किसानों से जुड़े मामले में बीच में करार तोड़ दिया लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है सरकार ने उसी को दोबारा से ठेका दे दिया सरकार इसका जवाब दें। जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत शत प्रतिशत प्रीमियम राशि किसानों से ली जाती है। बीमा प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन नहीं करती है।
वर्तमान में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का करार मै. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ 31 मार्च 2022 तक है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार 31 मार्च 2022 तक मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ था, किन्तु बीमा कम्पनी की ओर से करार की शर्तो के अध्ययधीन 24.10.2021 के उपरान्त उक्त योजना की क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त की गई। उक्त दोनों योजनान्तर्गत कृषक सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रीमियम कटौती से एक वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। जुली ने कहा कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बीमा करने वाली कम्पनी मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी की ओर से निर्धारित करार 31 मार्च 2022 से पूर्व ही 24.10.2021 को योजना क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त किये जाने एवं नवीन बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाने के कारण जनवरी 2022 तक अनुबंध नहीं किया है।
वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 18.09.2021 एवं 05.10.2021 को जीवन बीमा कम्पनियों से पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किये गये किन्तु बीमा कम्पनियों द्वारा भाग नहीं लिया गया। दिनांक 18.11.2021 को पुनः प्रस्ताव आमंत्रित करने पर एकमात्र पात्र पाई गई मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर को अधिक आने पर शीर्ष बैंक द्वारा पत्रांक 10042 दिनांक 14.12.2021 से निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को सहकारी बैंकों में फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा किये जाने हेतु योजना की क्रियान्विति करने की सहमति मय शर्तो एवं प्रीमियम दर आदि विवरण प्रेषित किया गया। उक्त के जवाब में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 15.12.2021 से उनके द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत केसीसी कार्डधारक का जीवन बीमा करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। इस पर वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयु वर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष ) हेतु गठित कमेटी की शीर्ष बैंक द्वारा पत्र दिनांक 29.12.2021 से जीवन बीमा कम्पनियों से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिनांक 18.01.2022 तक निविदायें आमंत्रित की गई। वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयुवर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष ) हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली मै० श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी से नेगोसिएशन उपरान्त प्रस्तुत की गई दरें अनुमोदित की गई। बीमा कार्य जारी है। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन किये बिना ही ऋणी किसानों का प्रीमियम नहीं काटा है।
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