नाबालिग के साथ दुराचार मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दिया फैसला

नाबालिग के साथ दुराचार मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास

विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

 धौलपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने ट्रेन में सफर कर रही एक 9 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक दुराचार करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 2 अप्रैल 2015 का है। जब 9 वर्षीय पीड़िता अपनी बहिन और मां के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी। 


ट्रेन में धौलपुर के आस-पास  मौहम्मद दानिश बर्थ पर सो रही 9 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा। पीड़ित नाबालिग चिल्लाने लगी तो उसकी मां जाग गई और ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने मौहम्मद दानिश को पकड़ कर ट्रेन रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया।

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