हाईकोर्ट ने 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगी रोक हटाई

इस मामले में आग बुझाने का लैडर आने तक ही रोक थी

हाईकोर्ट ने 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगी रोक हटाई

हाईकोर्ट ने शहर में 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगी रोक से जुड़े मामले में रोक हटा ली है। कोर्ट ने 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगी रोक हटा ली है।

जयपुर। हाईकोर्ट ने शहर में 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगी रोक से जुड़े मामले में रोक हटा ली है। कोर्ट ने 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि जयपुर शहर में  बहु मंजिला इमारतों में आग बुझाने का लैडर आ चुका है। मामले में लैडर आने तक ही रोक थी।

वहीं अदालत ने उदयपुर बिल्डर एसोसिएशन के रोक हटाने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया। एसोसिएशन ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की अनुमति मांगी थी। जिस पर जस्टिस नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कुणाल रावत की जनहित याचिका को पर आदेश दिए है। इस मामले में कोर्ट ने 2019 में रोक लगाई थी। हाईड्रोलिक लैडर की उपलब्धता तक 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगाई थी।


 

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