बालिका से छेड़छाड़ के मामले में 3 साल की कठोर सजा

आरोपी पर 15000 का दंड

बालिका से छेड़छाड़ के मामले में 3 साल की कठोर सजा

शहर की पोक्सो संख्या दो अदालत ने 3 साल पुराने मामले में 17 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कठोर सजा सुनाई है ।

कोटा। शहर की पोक्सो  संख्या दो अदालत ने 3 साल पुराने मामले में 17 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कठोर सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 15000 का जुमार्ना भी लगाया है ।   विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कच्छावा ने बताया कि 7 जून 2019 को पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी कोटा शहर में पीड़िता ने माता पिता के साथ उपस्थित होकर  आरोपी राजा बाबू उर्फ  राजवीर पुत्र लक्ष्मीनारायण केवट उम्र 21 साल निवासी कनवास कोटा ग्रामीण  के खिलाफ रिपोर्ट दी थी।  जिसमें बताया कि आरोपी  के परिवार के सदस्य आरोपी के रिश्ते के लिए घर पर आए थे । उस समय पीड़िता की उम्र कम होने के कारण परिजनों द्वारा रिश्ता करने से मना कर दिया गया।  राजवीर ने पीड़िता के कहीं से मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिए । पिछले 6 माह से लगातार अपने मोबाइल नंबर से फोन करके पीड़िता को परेशान करता रहा । साथ ही उससे शादी करने का दबाव बनाता था ।  पीड़िता ने उससे शादी करने से मना किया तो  पीड़िता के  माता-पिता और  भाई को जान से मारने की धमकी दी और कहा अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो तेजाब डालकर जला दूंगा।  मना करने पर भी वह नहीं माना फिर उसने 2 माह पूर्व डरा धमकाकर गांव के पास स्थित नहर पर बुलाया और बात करने के लिए दबाव डाला । इसके बाद आरोपी उसे परेशान करने लगा ।  आरोपी  के डर से उसने पढ़ाई भी छोड़ दी ।

इसके बावजूद वह अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाया  तथा  डरा धमकाकर उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर सीबी गार्डन ले गया और जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ छेड़छाड़ की । पीड़िता को धमकी दी कि तुझे किसी के काबिल नहीं छोडूंगा । साथ ही आरोपी ने 12 मई 2019 को मेरे भाई के साथ मारपीट की तथा परिजनों को जान से मारने की धमकी दी । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 के और 341 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया।  अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी पर पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी और न्यायालय में चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कठोर सजा सुनाई साथ ही आरोपी पर 15000 का दंड भी दिया है।

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