बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की कैद ,16000 रुपए का जुमार्ना
आरोपी ने फरियादी के साथ की थी बेल्टों से मारपीट
शहर के पोक्सो क्रम संख्या दो ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही 16000 रुपए का दंड भी दिया है ।
कोटा । शहर के पोक्सो क्रम संख्या दो ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही 16000 रुपए का दंड भी दिया है ।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछवाहा ने बताया 9 मई 2019 को पीड़िता ने पुलिस थाना उद्योग नगर में आरोपी चेतन प्रकाश उर्फ बंटी पुत्र धनराज जागा निवासी प्रेम नगर द्वितीय उद्योग नगर के खिलाफ उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह 8 मई 2019 को दोपहर 2 बजे अपने घर से भाभी के साथ प्रेम नगर द्वितीय स्थित चौथ माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पैदल जा रही थी े तभी घर से थोड़ी दूर पर जागा बस्ती के पास आरोपी बंटी जागा उर्फ चेतन सामने से आ गया और उसे रोक लिया। उसके साथ गाली-गलौच की और मारपीट कर उसे खींच कर अपने घर ले गया । उसका गला दबा कर जान से मारने की कोशिश की। सूचना पर मां और मामा उसके घर पहुंचे तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की ।
मामले में उद्योग नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी चेतन प्रकाश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है तथा 16000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया हैे।
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