रोडवेज ने निजी बस संचालकों को जारी किया परमिट

अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था

रोडवेज ने निजी बस संचालकों को जारी किया परमिट

राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने अजमेर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को बुटाटी से जयपुर मार्ग पर अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने रोडवेज को अनुज्ञा पत्र ना देकर निजी बस संचालकों को जारी किया।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने अजमेर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को बुटाटी से जयपुर मार्ग पर अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने रोडवेज को अनुज्ञा पत्र ना देकर निजी बस संचालकों को जारी किया। इसे लेकर रोडवेज प्रशासन ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। डेगाना विधायक की मांग पर रोडवेज ने बुटाटी-जयपुर वाया खाटू, कुचामन मार्ग पर बस संचालित करने के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र लेकर बस 16 मार्च से शुरू की थी। परिवहन विभाग में उक्त मार्ग खुला नहीं होने के कारण रोडवेज की ओर से नागौर से खाटू, मकराना व खाटू से जयपुर खुले हुए मार्गों के परमिट के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजमेर को आवेदन किया, ताकि दोनों अनुज्ञा पत्रों को जोड़कर बुटाटी से जयपुर मार्ग पर वाहन संचालित किया जा सकें।

रोडवेज को दिया समय, निजी को जारी किया अनुज्ञा पत्र
रोडवेज के प्रस्ताव पर परिवहन विभाग ने अनुज्ञा पत्र के लिए सुनवाई निर्धारित की, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने मार्ग का निरीक्षण कर निजी वाहन मालिक को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर दिया। एक अन्य निजी वाहन संचालक को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया। रोडवेज ने आवेदित समय को मनमाने ढंग से परिवर्तित कर अनुज्ञा-पत्र जारी कर दिया। परिवहन अधिकारियों पर रोडवेज अधिकारियों ने पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया है। रोडवेज ने अनुज्ञा पत्र के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित समय सारणी को अनदेखा करते हुए निजी वाहनों को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिए।

निजी वाहनों को लाभ पहुंचाने के लिए किया ऐसा
रोडवेज के कार्यकारी निदेशक (यातायात) लोकेश कुमार सहल के एसीएस को लिखे पत्र में बताया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजमेर ने मोटर यान अधिनियम 1988 में उल्लेखित प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए रोडवेज की ओर से आवेदित समय पर निजी वाहन स्वामियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनुज्ञा पत्र जारी किए। जिसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजमेर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुझ पर लगाए आरोप गलत हैं। निजी बस संचालकों ने रोडवेज से पहले आवेदन किया था। इस पर अनुज्ञा पत्र जारी किया है।
- अर्जुन सिंह राठौड़, आरटीओ अजमेर

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