राकेश हत्याकांड: आरोपियों को जेल भेजा
मामूली कहा सुनी में घर में घुसकर की थी चाकू से गोदकर हत्या
अदालत ने शुक्रवार को राकेश हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों को 30 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
कोटा । अदालत ने शुक्रवार को राकेश हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों को 30 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी नरेश उर्फ लक्की फेफड़ा, नवीन उर्फ गोलू, शुभम मेहरा, विनय भारती को 17 अप्रैल को गुमानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों को 18 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था, जहां से रिमांड पर सौंपा गया था। रिमांड समय सीमा समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश कुमार जैन ने बताया कि आरोपी नरेश उर्फ लक्कर फेफड़ा से चाकू, नवीन उर्फ गोलू से स्टील का पाइप तथा घटना में उपयोग में ली बाइक, शुभम मेहरा, विनय भारती से लोहे का पाइप बरामद किया गया। आरोपियों ने 14 अप्रैल की रात एक बजे राकेश के मकान में घुसकर उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की तथा चाकू, तलवार से हमला किया था। आरोपी बबलू, बिजली, लक्की फेफड़ा अमन तथा अन्य ने घर में सो रहे राकेश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया था और मौके से फरार हो गए थे। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने दो आरोपी बबलू उर्फ बिजली तथा राहुल को पूर्व में ही गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को पूर्वं में ही जेल भेज दिया गया था। मामले में पुलिस अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
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